उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अन्तर्गत किया गया है। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप-समिति, खण्डपीठ, लखनऊ, 74 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) व 335 तहसील विधिक सेवा समिति गठन भी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत किया गया है। जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तहसील के वरिष्ठ सिविल जज तहसील विधिक सेवा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव होते हैं।
मुख्य कार्य और सेवाएँ
- नि:शुल्क कानूनी सहायता: पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करना, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, बच्चे, विकलांग व्यक्ति, आपदा पीड़ित, और वे लोग जिनकी वार्षिक आय निर्दिष्ट सीमा से कम है, शामिल हैं।
- लोक अदालतें: मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का आयोजन करना, जिनके निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।
- कानूनी जागरूकता और साक्षरता शिविर: जनता को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
- मध्यस्थता केंद्र: उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटारे की सुविधा के लिए केंद्र स्थापित करना।
- पीड़ित मुआवजा योजना: उत्तर प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना, 2014 को लागू करना, ताकि पीड़ितों या उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
- कानूनी सहायता रक्षा वकील प्रणाली (LADCS): पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई, जिसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से छोटे विवादों का समाधान करना है।
- कारागारों में कल्याण कार्यक्रम: जिला जेलों में ओपन जिम सुविधाओं का उद्घाटन, जिससे बंदियों के बीच शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण को बढ़ावा मिले, जो UPSLSA के कल्याण लक्ष्यों के अनुरूप है।